कार और बाइक का बीमा समय पर रिन्यू कराना क्यों हैं जरूरी? अगर गाड़ी का बीमा लैप्स हो गया तो क्या होगा? बीमा के बिना गाड़ी चलाने के क्या-क्या नुकसान हैं? बिना बीमा वाले वाहनों पर सख्ती क्यों? जानने के लिए देखें यह वीडियो-
सड़क दुर्घटना में मुआवजा देने से पहले पूछा जाएगा आपका पेशा
मोटर वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी लेना होता है ज़रूरी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के सहयोग से सभी राज्यों में यह नियम लागू करेगा.
Third Party Two Wheeler Insurance: मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के तहत, हर स्कूटर और बाइक चालक के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है
भारत में चलने वाले हर वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर अनिवार्य है. बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के सड़क पर गाड़ी चलाना गैर-कानूनी है.
मद्रास हाई कोर्ट ने 1 सितंबर से कार के लिए ओन डैमेज कवरेज जरूरी कर दिया है. अभी तक गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवरेज ही जरूरी था.
मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी होने पर कई स्थितियों में गाड़ी को हुए नुकसान को कवर किया जा सकता है. कवर लेने के लिए आपको साबित करना होगा कि नुकसान कैसे हुआ.
मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक के मुताबिक रोड पर वाहन चलाने के लिए कम से कम वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य है.
एसबीआई जनरल देश में अपने वितरण पदचिह्नों को लगातार मजबूत कर रहा है, और यह गठजोड़ उस दिशा में एक कदम है.